नये ट्रैफिक नियम लागू हुए पांच ही दिन हुआ था दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर थानाक्षेत्र के शेख सराय -1 में शराब नशे में था युवक का यातायात पुलिसकर्मी ने काटा चलान तो युवक ने अपनी बाइक में आग लगा दी। एडिशनल डीसीपी साउथ परविंदर कुमार ने कहा कि गुरुवार को शाम ट्रैफिक पुलिसकर्मी शेख सराय-1 में त्रिवेणी कांप्लेक्स के पास चेकिंग कर रहे थे। तभी एक बाइक सवार बिना हेलमेट के आता दिखा, तो उसे रुकने का इशारा किया गया। रोकने पर पता चला कि बाइक सवार राकेश निवासी सवरेदय एंक्लेव ने शराब पी रखी थी।
जब राकेश को बाइक के दस्तावेज दिखाने को कहा तो वह कोई दस्तावेज नही दिखा सका। तो ट्रैफिक पुलिस ने 11 हजार रुपये का चालान करते हुए उसकी बाइक जब्त कर ली। फिर क्या हुआ जैसे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे हालात में शराबी युवक ने अपनी बाइक में आग लगा दी।
युवक ने पुलिस को बताया कि बाइक की किमत 15 हजार रुपये है पुलिस ने कहा कि आरोपी राकेश पहले होटल मे काम करता था। फिलहाल वह बेरोजगार है। शराब पीकर बाइक चलाने वाले युवक के खिलाफ अब पुलिस ने केस दर्ज किया। पुलिस कहना है कि युवक ने शराब पी रखी थी हेलमेट भी नहीं लगा रखा था। इनता जुर्मना कैसे भरेगा जिसके बाद बौखलाए युवक ने बाइक में आग लगा दी। ट्रैफिक पुलिस मालवीय नगर थाने की पुलिस के साथ मिल कर मामला दर्ज कर युवक की गिरफ्तारी की कारवाई में जुट गई है।
आपको बता दें कि जब से सरकार ने 2019 मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया है। इस नियम के मुताबिक नियम तोड़ने पर अगर आपके पास होरजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट,इंश्योरेंस सर्टीफिकेट, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट सर्टिफिकेट नही है तो आपका चालान काट सकता है।
नियम को तोड़ने की क्या है सजा
उल्लंघन पहले अब
बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 1,000 5,000
सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 100 1,000
बिना इंश्योरेंस ड्राइविंग 1,000 2,000
ड्राइविंग के वक्त मोबाइल पर बात 1,000 5,000
ड्रंकन ड्राइविंग 500 10,000 छह माह जेल पहली बार) 15,000 दो साल जेल (दूसरी बार)
नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 500 10,000
दुपहिया पर ओवरलोडिंग 100 2,000
By Anand Pandey